Friday, July 17th, 2026

छत्तीसगढ़ समाधान योजना में बड़ा फैसला, बिजली विवादों के कोर्ट केस भी होंगे जल्द निपटाए

राजनांदगांव.

मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के अंतर्गत अब न्यायालयों में लंबित बिजली बिल संबंधी प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ताओं प्रकरण वापस को न्यायालयों में लंबित लेना होगा।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर ने बताया कि उपभोक्ताओं से मिल रहे उत्साहजनक प्रतिसाद को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना- 2026 की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही अब योजना का दायरा बढ़ाते हुए न्यायालयों में लंबित बिजली बिल संबंधी प्रकरणों को भी इसमें शामिल किया गया है।

सीएसपीडीसीएल राजनांदगांव क्षेत्र के मुख्य अभियंता हर्श कुमार मेश्राम ने बताया मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना – 2026 के तहत निम्नदाब घरेलू, बीपीएल एवं कृषि श्रेणी बिजली बिल की मूल राशि एवं अधिभार के अशासकीय उपभोक्ताओं को बकाया में नियमानुसार छूट का लाभ प्रदान किया जा रहा है। मेश्राम ने बताया कि राजनांदगांव रीजन के अंतर्गत चारों जिलों के 07 विद्युत संभागों में सर्वाधिक कवर्धा संभाग से 21478, पंडरिया संभाग से 19815, मोहला संभाग से 2906, राजनांदगांव संभाग से 4998, खैरागढ़ संभाग से 3589, डोंगरगढ़ संभाग से 5263 एवं डोंगरगांव संभाग से 1242 सक्रिय एवं निष्क्रिय उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं।

 

#Electricity Samadhan Scheme

Source : Agency

आपकी राय

1 + 3 =

पाठको की राय