सरगुजा यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ रोहणी प्रसाद बर्खास्त, राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर राज्यपाल को अनुशंसा के लिए भेजा, विश्वविद्यालय में धारा 52 लागू

सरगुजा यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ रोहणी प्रसाद बर्खास्त, राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर राज्यपाल को अनुशंसा के लिए भेजा, विश्वविद्यालय में धारा 52 लागू

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने पहली मर्तबा किसी विश्वविद्यालय के कुलपति को उसके कार्यकलापों में कुशासन और अव्यवस्था को देखते हुए हटाने का फैसला किया है ।सरगुजा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ रोहणी प्रसाद को राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया है।सरकार ने इस आशय का नोटिफिकेशन जारी कर राज्यपाल अनुसूया उइके को अनुशंसा के लिए भेजा है। यूनिवर्सिटी में अब तत्काल प्रभाव से धारा 52 लागू कर दी गई है।

मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार को जनसाधारण व छात्रों के द्वारा सरगुजा विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ लगातार शिकायतों एवं उसके कार्यकलापों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला किया है और सरगुजा विश्वविद्यालय को लेकर राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन में उल्लेख है कि, गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा के क्रियाकलापों में कुप्रशासन और अव्यवस्था, समन्वय की कमी,आंतरिक विवाद के कारण स्वस्थ शैक्षणिक एवं प्रशासनिक वातावरण का अभाव और जनसाधारण एवं छात्रों के मन में विश्वविद्यालय के विश्वसनीयता के प्रति गिरावट आई है।जिस वजह से छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13,14,23से 25 तक,40,47,54 तथा 68 के प्रावधानों को लागू किया जाता है।